➡️ चालक द्वारा नशे की हालत में यात्री बस संचालित किए जाने पर 01 बस जप्त - आरटीओ ➡️ 14 यात्री बसों से रू. 51500/- जुर्माना राशि वसूल

➡️ चालक द्वारा नशे की हालत में यात्री बस संचालित किए जाने पर 01 बस जप्त - आरटीओ

 

➡️ 14 यात्री बसों से रू. 51500/- जुर्माना राशि वसूल

 

 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. द्वारा स्कूल बस एवं यात्री बसों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा प्रवर्तन अमले एवं प्रभारी निरीक्षक यातायात, सागर के साथ आज दिनांक 27.05.2025 को बम्होरी तिराहा पर दोपहर 02ः00 बजे से दोपहर 06ः00 बजे तक 38 यात्री वाहनों को चैक किया गया। चैकिंग के दौरान एक बस का चालक नशे की हालत में वाहन संचालित करते हुए पाया, उक्त बस को जप्तकर थाना मकरोनिया में सुरक्षार्थ रखा गया। साथ ही 01 स्कूल बस में आपातकालीन द्वार के सामने सीट लगी पाई जाने पर उन्हें मौके पर निकलवाकर जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया ताकि वाहनस्वामी पुनः इन सीटो को इमरजेंसी गेट के सामने न लगा सके।

 

कुल 14 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर उन वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 51500/- का जुर्माना वसूल किया गया।

 

साथ ही पूर्व में दिनांक 16.05.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के सभाकक्ष में यात्री बस/स्कूल बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यात्री बसों की चैकिंग के दौरान जो कमियां देखने में आ रही थी, उन कमियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। जिनमंे मुख्यतः आपातकालीन द्वार का भलीभांति नहीं खुलना, आपातकालीन द्वार पर सीट लगा होना तथा चालक/परिचालक का वर्दी में न होना एवं चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन संचालित न किये जाने के संबंध में विशेष रूप से निर्देशित किया गया था। जिस पर समस्त बस संचालकों द्वारा इस पर अपनी सहमति दी गई थी। परंतु फिर भी चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते पाये जा रहे है।

 

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटवाकर वाहनों का संचालन करे, यदि चैकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।